मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के विवाद पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 नवंबर तक रोक लगाई
बलिया। यूपी के बलिया जिले में मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर विजेता रितु देवी और उपविजेता बुचिया देवी के बीच विवाद चल रहा है।

केटी न्यूज़/ बलिया
बलिया। यूपी के बलिया जिले में मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर विजेता रितु देवी और उपविजेता बुचिया देवी के बीच विवाद चल रहा है। बलिया कोर्ट ने बुचिया देवी के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 तक रोकते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई का आदेश दिया है।
बता दें कि 11 मई 2023 को हुए चुनाव में रितु देवी अध्यक्ष चुनी गई थीं, लेकिन बुचिया देवी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दायर की। जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने बुधवार को रितु देवी की जीत को अवैध मानते हुए बुचिया देवी को विजयी घोषित किया था। आदेश को निर्वाचन आयोग लखनऊ भेजने का निर्देश भी दिया गया।
शनिवार को रितु देवी ने हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच में अपील की, जिसमें जज रोहित रंजन अग्रवाल ने 6 नवंबर तक बलिया कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई का आदेश दिया।