काला हिरण शिकार मामले में पूर्व चेनारी के थानाध्यक्ष शंभु कुमार को डीआईजी ने किया बर्खास्त, थाना परिसर में पाया गया था सींग-मांस

रोहतास जिले के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में पूर्व चेनारी थानाध्यक्ष शंभु कुमार को डीआईजी ने बर्खास्त कर दिया है। चार माह पूर्व इसकी शिकायत मिली थी। जिसके जांच के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार बर्खास्त कर दिए है। जिसकी जानकारी शुक्रवार को डेहरी कार्यालय में डीआईजी नवीन चंद्र झा ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी है..................

काला हिरण शिकार मामले में पूर्व चेनारी के थानाध्यक्ष शंभु कुमार को डीआईजी  ने किया बर्खास्त, थाना परिसर में पाया गया था सींग-मांस

केटी न्यूज/रोहतास 

रोहतास जिले के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में पूर्व चेनारी थानाध्यक्ष शंभु कुमार को डीआईजी ने बर्खास्त कर दिया है।  चार माह पूर्व इसकी शिकायत मिली थी। जिसके जांच के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार बर्खास्त कर दिए है। जिसकी जानकारी शुक्रवार को डेहरी कार्यालय में डीआईजी नवीन चंद्र झा ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष को शंभु कुमार को 4 महीने पहले ही इस मामले में निलंबित कर किया गया।

आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 

शहाबाद रेंज के डीआईजी झा ने बताया कि ने बताया कि 15 सितंबर 2023 को चेनारी थाना क्षेत्र के लॉजी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर काले हिरण के मांस सहित सींग के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसकी पहचान चेनारी थाना क्षेत्र के लॉजी गांव निवासी राजू बेग के रूप में की गई थी।

चेनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अपने वरीय पदाधिकारियों और वन विभाग को सूचित नहीं किया गया। निजी लाभ के उद्देश्य से काले हिरण के मांस की बात को छिपाते हुए गिरफ्तार अभियुक्त राजू बेग को पीआर बॉन्ड पर थाना से ही छोड़ दिया गया था।

शंभु कुमार को बर्खास्त किया गया है। वहीं काले हिरण के शिकार में कुल 6 लोग शामिल थे। जिसमें दो को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। डीआईजी ने बताया कि इसके बाद घटना की सूचना रोहतास वन विभाग को हुई।

वन विभाग ने चेनारी थाना परिसर से ही काले हिरण का पांच किलो मांस और सींग बरामद किया। वन विभाग ने तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अभियुक्त बनाया और प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विनीत कुमार ने पूरे मामले में जांच का आदेश सासाराम एसडीपीओ को दिया। एसडीपीओ ने जांच में पुलिस अवर निरीक्षक शम्भू कुमार-2 ने इस प्रकरण में काफी अनियमितता बरतते हुए अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया गया।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध रोहतास जिला विभागीय कार्रवाई संख्या-114/23 प्रारंभ किया गया। जांच पदाधिकारी ने पुलिस अवर निरीक्षक शंभू कुमार-2 को दोषी पाया।

जांच में  कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही वसिद्ध होने पर किया गया बर्खास्त : डीआईजी शहाबाद

डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि पूरे मामले की अपने स्तर गहराई से जांच की गई है। जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष चेनारी शंभू कुमार-2 को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण तथा अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। डीआईजी ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। चाहे जो भी पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी हो, इसमें लिप्त पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।