भूमि विवाद संबंधित विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित सीओ व थानाध्यक्ष पर होगी कार्रवाई- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी डॉ. विद्यानन्द सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि विवाद, नीलाम, जिला सड़क सुरक्षा समिति, मद्य निषेध, शस्त्र, खनन टास्क फोर्स, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिकार की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।

भूमि विवाद संबंधित विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित सीओ व थानाध्यक्ष पर होगी कार्रवाई- जिलाधिकारी

-- बोले जिलाधिकारी शनिवार को थानों में जनता दरबार का आयोजन कर करें भूमि विवाद के मामलों का समाधान 

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी डॉ. विद्यानन्द सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि विवाद, नीलाम, जिला सड़क सुरक्षा समिति, मद्य निषेध, शस्त्र, खनन टास्क फोर्स, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिकार की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।

इस बैठक में भू-समाधान पोर्टल पर आवेदन की प्रविष्टि एवं निष्पादन की थानावार समीक्षा के क्रम में धनसोई थाना एवं राजपुर थाना की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देश

दिया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए भू-समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि कर भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन करेंगे। साथ ही प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से जनता दरबार का आयोजन करेंगे। इस जनता दरबार में अधिक से अधिक भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन का प्रयास करेंगे, ताकी भूमि विवाद के मामलों को कम किया जा सकें।

-- सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है भूूमि विवाद का निराकरण

जिलाधिकारी ने बताया कि भू-समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि विवाद का निराकरण कराना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में शामिल है। भूमि विवाद से संबंधित कोई भी विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित अंचलाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव को सप्ताह में एक दिन एक थाने में उपस्थित रहकर भूमि विवाद का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

-- बड़े बकायेदारों के खिलाफ प्राप्त करें बॉडी वारंट

नीलम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर प्रत्येक थाना से बड़े बकायेदारों के विरुद्ध बॉडी वारंट के अनुपालन का निर्देश दिया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव को प्रत्येक पखवाड़े बैठक में नीलाम पत्र वादों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।वहीं, मई महीने में मोटरवाहन से शमन की गई राशि की समीक्षा के क्रम में सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षकों तथा सभी थानाध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत शमन की राशि वसूलने का निर्देश दिया गया।

-- एनएच पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटना रोकने के लिए करे प्रयास

जिलाधिकारी ने परियोजना प्रबंधक एनएचएआई एवं कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बक्सर को निर्देश दिया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना वाले जगह पर दुर्घटना रोकने के लिए समुचित प्रबंध करें, ताकी दुर्घटनओं की संख्या कम किया जा सकें।

-- स्थायी व अस्थाई अतिक्रमण को तत्काल हटाए

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर तथा डुमरांव को निदेशित किया कि सभी स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई अविलंब करेंगे।लोक सेवा केंद्र की समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया के नियमित अनुश्रवण करते हुए ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही लोक सेवा केंद्र पर ऑफलाइन आवेदन भी प्राप्त कर उसका समय निष्पादन करेंगे। आईटी प्रबंधक बक्सर को अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

-- जिलाधिकारी ने श्रावणी मेला में टैªफिक व्यवस्था दुरूस्त रखने का दिया निर्देश

आगामी सावन माह के दौरान रामरेखा घाट से जल लेकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर ब्रह्मपुर तक जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित भीड़ होने की संभावना है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव को निर्देश दिया गया कि सुचारू रूप से यातायात प्रबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

नगरपालिका उप निर्वाचन 2025 के मद्देनजर नगर परिषद बक्सर में दिनांक 28 जून 2025 को मतदान एवं दिनांक 30 जून 2025 को मतगणना निर्धारित है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर सदर को विधि व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया गया।

मद्य निषेध के समीक्षा के क्रम में अधीक्षक मद्य निषेध बक्सर को अवैध शराब जप्ती हेतु गहन जांच अभियान चलाने व महत्वपूर्ण स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर एवं अंतरराज्यीय वाहनों की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया।