थानों में बैठक कर प्रतिनिधियों व प्रबुद्धजनों को दी गई नये कानूनों की जानकारी
- आज से लागू हो गए है सीआरपीसी के तीन नये कानून, पूर्व में पुलिस पदाधिकारियों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण
केटी न्यूज/डुमरांव
एक जुलाई से आईपीएस में तीन नये कानून लागू हो गए है। इसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा सोमवार को सभी थानों में बैठक आयोजित कर प्रबुद्धजनों, प्रतिनिधियों व शांति समिति के सदस्यों को इन नये कानूनों की जानकारी दी गई। एसपी के निर्देश पर इसके लिए सभी थानों में बैठक आयोजित की गई थी। बता दें कि अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) के नाम से जाना जाएगा। बैठक में एक जुलाई से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
बता दें कि जिला पुलिस इंडियन पैनल कोड (सीआरपीसी) 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हाल ही में हुए संशोधनों को एक जुलाई से लागू कर दिया गया है। लेकिन, लोगों को इन नये कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है। उन्हें नये कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए ही थानों में बैठक आयोजित कर उन्हें जानकारी दी जा रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो पहले प्रबुद्धजनों व प्रतिनिधियों को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है, इसके बाद जागरूकता अभियान चला आम लोगों को भी नयें कानूनों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
डुमरांव थाने में थानाध्यक्ष शंभू कुमार भगत के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर नये कानूनों की जानकारी दी गई। इसके अलावे कोरानसराय थाना में थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह, मुरार थाने में थानाध्यक्ष कमलनयन पांडेय के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें थाना क्षेत्र के प्रबुद्धजन, प्रतिनिधि व शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।
जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद कानून में हुआ संसोधन
बता दें कि दिल्ली में हुए सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना के बाद जस्टिस वर्मा समिति का गठन किया गया था, जिसने आइपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में संशोधन करने करने के लिए सिफारिशें दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ सिफारिशें को सम्मिलित कर लिया। इनमें आइपीसी की धारा 166, 166 ए, धारा 100 में संशोधन, 326 ए, 326 बी, 354 ए, बी, सी, डी, धारा 375, 376, 376 ए, बी, सी, डी और 376 ई आदि धाराएं नई लागू की गई है।
इन कानूनों में होगी इतनी धाराएं
- सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया। जिसमें अब 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। साथ ही, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है।
- आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है। इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है।
- एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य विधेयक से रिप्लेस किया गया। इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं।
बयान कुछ दिन पहले पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बारे जानकारी दी गई थी। आज से ये कानून प्रभावी हो गए है। आम नागरिकों को भी इन नये कानूनों और धाराओं की जानकारी हो, इसके लिए बैठक आयोजित कर प्रबुद्धजनों व प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में जागरूकता अभियान चला आम लोगों को भी जानकारी दी जाएगी। - मनीष कुमार, एसपी, बक्सर