हत्या मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास, छह हुए बरी
27 साल पूर्व चार लोगों की गोली मार की गई थी हत्या
प्रतिबंधित संगठन के 30 से 40 अज्ञात पर दर्ज करायर गई थी प्राथमिकी
केटी न्यूज/जहानाबाद
27 वर्ष पूर्व हुए चार लोगों की गोली मारकर हत्या मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई। एडीजे-2 जावेद अहमद खान ने मामले में कुल 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, सबूतों के अभाव में 6 लोगों को बरी किया गया। मामला अरवल जिला के करपी थाना अंतर्गत केयाल गांव का था। जिसमें करपी निवासी शिव नारायण सिंह ने प्रतिबंधित संगठन के 30 से 40 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि करपी के ग्रामीणों ने सिंचाई के लिए आहर में पानी जमा किया था। जिसे असाढ़ी गांव के लोग काट कर बहा दिया करते थे। जिसके बाद ग्रामीणों ने निगरानी के लिए निगरानी दल का गठित की थी। आठ अगस्त 1996 को निगरानी दल में भरत सिंह, मंगल सिंह, रामनिवास सिंह, नवलेश सिंह, भोला सिंह कारू, प्रमोद कुमार, गंगु कुर्मी समेत कई लोग खाना खाकर बांध के समीप झोपड़ी में बैठे थे। इस बीच आधी रात में 30 से 40 की संख्या में हरवे हथियार से लैस प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों ने झोपड़ी को घेर लिया। जहां उन्होंने वहां मौजूद ग्रामीणों के साथ मारपीट की। जब ग्रामीणों ने विोध किया तब दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें भरत सिंह, मंगल सिंह, रामविलास सिंह व नवलेश सिंह की मौत हो गई। वहीं, फायरिंग में प्रमोद कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गया।
मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान शुरू किया गया। जिसमें 24 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, लेकिन तीन आरोपितों की मौत हो गई थी। वहीं, फैसले के दिन एक आरोपित बसंत सिंह अनुपस्थित हो गया। न्यायालय ने बसंत सिंह को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाकर उसका बंध पत्र निरस्त कर गैर जमानती अधिपत्र जारी किया है। मामले में अभियोजनकर्ता की ओर से कुल 27 गवाह प्रस्तुत किए गए थे।