'बसपा नेता खूंटी यादव' के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

बसपा नेता खूंटी यादव हत्याकांड में बिहार के बक्सर जिले की एक अदालत में न्यायालय ने दो दोषसिद्ध हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है।

'बसपा नेता खूंटी यादव' के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
Life imprisonment

केटी न्यूज़/बक्सर

बसपा नेता खूंटी यादव हत्याकांड में बिहार के बक्सर जिले की एक अदालत में न्यायालय ने दो दोषसिद्ध हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है।अधिवक्ता संघ के सूत्रों के अनुसार नगर थाना कांड संख्या 261/2018 तथा सत्रवाद संख्या 105/2020 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिजेन्दर कुमार ने इस वाद के नामजद अभियुक्तों को सज़ा सुनाई।रामेश्वर सिंह और कंचन सिंह को 302 भादवि में आजीवन कारावास, 307 भादवि में 10 साल और 27 शस्त्र अधिनियम में 5 साल की सजा सुनाई गई है।साक्ष्य के अभाव व सन्देह का लाभ देते हुए वाद के शेष 5 अभियुक्तों को बरी कर दिया है।

पुलिस ने बक्सर नगर थाना कांड संख्या 261/2018 अंतर्गत 302,307,120 बी,34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी।दोषसिद्ध हत्यारों को हर धारा में कारावास की सजा के साथ अर्थदंड भी दिया गया है।भादवि की धारा 302 के तहत 50 हज़ार और धारा 307 के तहत भी 50 हज़ार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है।इसके साथ ही 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।अर्थ दंड नहीं देने पर 6 महीने की कारावास की सजा और भुगतनी होगी।हत्यारों को सजा भुगतने के लिए केंद्रीय कारा बक्सर भेज दिया गया है।इस मामले में बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा एवं उमेश कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा।

गोपाल जी राम अपर लोक अभियोजक  ने बताया कि  हथियारबंद बदमाशों ने बसपा के प्रदेश महासचिव और नदांव पंचायत के पूर्व मुखिया खूंटी यादव की गोली मार कर हत्या कर दी थी।उन्हीं के बयान के आधार पर इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।18 मई 2018 को रात्रि पौने 9 बजे नामजद अभियुक्तों ने इटाढ़ी गुमटी के पास स्कोर्पियो पर सवार बसपा के प्रदेश महासचिव खूंटी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।इस हमले में मृतक का पुत्र यशवंत कुमार को भी गोली लगी थी।इस हमले में मृतक के पुत्र यशवंत सिंह भी घायल हो गए थे।घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल यशवंत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था।