न्यायालय में हाजिर नहीं हुए मुख्तार अंसारी व भीम सिंह..
वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन जज ने अस्वीकार किया
केटी न्यूज /गाजीपुर
जिला सत्र न्यायालय में शुक्रवार को बनी विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में गाजीपुर सदर कोतवाली में मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर केस की सुनवाई के बाद जज ने कठोर निर्णय लिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष जज रामसुध सिंह ने केस में मुख्तार और सह अभियुक्त भीम सिंह से सफाई का अवसर छीन लिया। अब सरकारी और बचाव पक्ष के वकील से अगली तारीख पर साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चली कार्रवाई में बहस की बात कही। आरोपियों के खिलाफ चंद तारीखों तक बहस के बाद जज केस में फैसला देंगे।
शुक्रवार को मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ा नहीं जा सका, जिसका कारण नेटवर्क नहीं होना बताया गया। उनके सह अपराधी भीम सिंह की पेशी फिजिकली होने थी लेकिन वो भी कोर्ट नहीं पहुंचे। जबकि भीम सिंह से पिछली तारीख पर गैरहाजिरी के चलते जज ने नाराजगी जताई थी और एनबीडब्लयू भी जारी कर दिया था। दोनों के वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन जज ने अस्वीकार करते हुए सफाई बयानी का मौका निरस्त कर दिया। जज ने कहा कि कायम गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी की सफाई बयानी के लिए तारीखें लगाई गई लेकिन वो पेश नहीं होना चाहते। केस में मुख्तार अंसारी अपनी सफाई में जो कहना चाहते थे, अदालत उसे सुनना चाहती है इसलिए अंतिम अवसर आज दिया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गैंगस्टर केस में मुख्तार पर चार्ज बनाने के लिए दलीलें पेश की। अब बहस के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है। बहस के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी और भीम सिंह 14 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया।