जज के सामने गिडगिडाया गैंस्टर मुख्तार अंसारी बोला हुजूर इस मामले से मेरा नही है कोई सरोकार

जज के सामने गिडगिडाया गैंस्टर मुख्तार अंसारी बोला हुजूर इस मामले से मेरा नही है कोई सरोकार

 गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर फिर कसा सिकंजा एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई दस साल की

केटी न्यूज/गाजीपुर

एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को कल दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने उसके सजा का ऐलान कर दिया। सजा को लेकर मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर (जज) इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।  उधर मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को पांच साल की सजा मिली है। सोनू पर भी कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना ठोका है। मऊ जनपद के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत ने कहा केस मेंटेनेबल नहीं है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बता दें की एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल ही दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा का ऐलान किया है। सजा को लेकर मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर (जज) इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं। मुख्तार के खिलाफ तीन मामलों में कोर्ट सजा सुना चुकी है।