मुखबधिर लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी को चार साल बाद आजीवन कारावास की सजा

मुखबधिर लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी को चार साल बाद आजीवन कारावास की सजा

- घर में चोरी के बाद आरोपी ने दिया ने दिया दुष्कर्म को अंजाम

केटी न्यूज/गाजीपुर

जिला जज संजय कुमार की अदालत में एक मुखबधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में जमानिया के देवाबैरनपुर निवासी रमेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ ही 11000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।  देवाबैरनपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ खिचडू 23 अप्रैल 2019 को इस आशय का तहरीर दिया था कि उसके गांव के मंनचले किस्म का लड़का रमेश कुमार आधी रात को उसके घर में घुसकर जेवरातों को चुरा लिया और अकेले सोई हुई मुखबधिर लड़क़ी के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर घर की महिलाएं आई और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। 

सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना जमानिया में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया है।

इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।