भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के झगड़े में अब आई नीतीश सरकार,दफ़्तर को लेकर जंग

पटना स्थित आरएलजेपी का दफ्तर चिराग पासवान को दिए जाने के भवन निर्माण विभाग के निर्णय के खिलाफ पशुपति पारस ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के झगड़े में अब आई नीतीश सरकार,दफ़्तर को लेकर जंग
Chirag Paswan VS Pashupati Paras

केटी न्यूज़/पटना

पटना स्थित आरएलजेपी का  दफ्तर चिराग पासवान को दिए जाने के भवन निर्माण विभाग के निर्णय के खिलाफ पशुपति पारस ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है।भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के झगड़े में अब नीतीश सरकार भी कूद गई है।नीतीश सरकार ने इस दफ्तर को अब चिराग पासवान की लोजपा को आवंटित कर दिया है। नीतीश सरकार ने पशुपति पारस की रालोजपा को नोटिस जारी कर पटना वाला यह दफ्तर खाली करने को कहा था।

भवन निर्माण विभाग ने बताया था दफ्तर का नवीनीकरण साल 2019 से लंबित है। नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को दो साल के लिए कार्यालय चलाने के लिए भवन आवंटित किया जाता है।अगर इसे आगे बढ़ाना है तो पार्टियों को हर बार रिन्यू कराना होता है। पशुपति पारस की ओर से व्हीलर रोड वाले दफ्तर को एक बार भी रिन्यू नहीं कराया गया। साथ ही अब दो साल से किराया नहीं देने की बात भी कही है। इस कारण उन्हें भवन खाली करना पड़ा, जिसे अब चिराग पासवान की पार्टी को आवंटित कर दिया गया है।

आरएलजेपी ने भवन निर्माण विभाग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है।भवन निर्माण विभाग ने 8 जुलाई को एक पत्र जारी कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली का मार्ग का आवंटन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा  को कर दिया था।भवन निर्माण विभाग के द्वारा 13 जून 2024 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था।

वहीं रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के आरोपों पर नीतीश के मंत्री ने पलटवार किया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने रालोजपा का कार्यालय आवंटन रद्द किए जाने पर कहा कि सरकारी नियमावली के तहत कार्रवाई हुई है, राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने यह भी बताया कि रालोजपा को आवंटित आवास का किराया बीते दो वर्षों से बकाया था।