कम उत्पादन वाले किसानों को दिलाए फसल सहायता योजना का लाभ - डीएम
जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ 2023 मौसम के योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों के क्षेत्रीय सत्यापन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई।
- डीएम ने कम उत्पादन के क्षतिपूर्ति के सत्यापन की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
केटी न्यूज/बक्सर
जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ 2023 मौसम के योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों के क्षेत्रीय सत्यापन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई। इस समीक्षा बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि अधिसूचित फसल धान एवं मक्का है, जिसमें किसान का प्रकार रैयत, गैर रैयत एवं होना चाहिए। वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत की कमी की स्थिति में 7500 रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कुल 15 हजार रूपया सहायता राशि दी जाती है। वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी होने पर 10 हजार रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कुल 20 हजार रूपया सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिला में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत राजपुर प्रखंड के समहुता पंचायत के 168 किसानों एवं चक्की प्रखंड के चंदा पंचायत के चार किसानों को सत्यापन कराकर सहायता राशि भुगतान किया जायेगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों का सत्यापन कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) को अधिकृत किया गया है।
किसानों को प्रोत्साहित करना है उदेश्य
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में कमी की परिस्थिति में किसानों को वितीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लाभ अन्य योजनाओं यथा कृषि इनपुट अनुदान योजना तथा डीजल अनुदान योजना के लाभार्थियों को भी प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सभी प्रकार के इच्छुक किसानों को खरीफ 2018 मौसम में योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन कराना अनिवार्य है। ऑनलाईन निबंधन के द्वारा ही आवेदन मान्य होगा तथा अनिबंधित किसानों का आवेदन अमान्य होगा।