गैंगस्टर एक्ट में दोषी राजेश कुमार को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना
बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार शाम दोषी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
केटी न्यूज़/ बलिया
बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार शाम दोषी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी का नाम राजेश कुमार है, जो नागपुर थाना रसड़ा का निवासी है। उसके खिलाफ रसड़ा थाने में अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला चलाया गया। पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करने के बाद अदालत ने दोषी को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।