मुख्तार अंसारी की पत्नी व साले के खाते से जमा कराया गया 2.35 करोड़ रुपये
केटी न्यूज/गाजीपुर
शासन द्वारा चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गाजीपुर द्वारा पांच फरवरी को प्रेषित की गई आख्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश पारित कर धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम- 1986 के तहत अभियुक्तगण आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी (IS-191 गैंग सरगना) निवासी दर्जी टोला थाना
मुहम्मदाबाद गाजीपुर तथा अनवर शहजाद व सरजील उर्फ आतिफ रजा पुत्रगण जमशेद रजा निवासी सैय्यदबाड़ा थाना कोतवाली गाजीपुर के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में अभियुक्तगण द्वारा संचालित कम्पनी आगाज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्लोराइज लैण्ड डेवलपर, इनजियो नेटवर्क साल्यूसन, कुसुम विजन इंफ्रा प्रोजेक्ट व
मेसर्स विकास कंसट्रक्शन के विभिन्न बैंक खातों से ट्रांसफर करके स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्रा.लि. के बैंक आफ बड़ौदा शाखा लंका वाराणसी के खाते में मौजूद दो करोड़ 35 लाख 13 हजार 803 (2,35,13,803/-) रुपये को अंतर्गत धारा 14(1) उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई के साथ ही अंसारी बंधुओं में खलबली चल गई है।