हिंदुओ के लिए आई एक बुरी ख़बर

काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे कानूनी केस में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।

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Gyanvapi

केटी न्यूज़/वाराणसी

काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे कानूनी केस में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ने वालों की रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।राखी सिंह समेत अन्य की तरफ से यह याचिका सिविल जज सीनियर डिवीज़न हितेश अग्रवाल की कोर्ट में दाखिल की गई थी।पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से बहार पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने व्यासजी तहखाने में हो रही पूजा को जारी रखते हुए कस्टोडियन जिलाधिकारी वारणसी को किसी भी तरह के मरम्मत कार्य का आदेश देने से इनकार कर दिया।हिंदू पक्ष की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका अस्वीकार कर दी।अब हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा।

हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपील की थी कि व्यास जी तहखाना में नमाजियों की एंट्री को रोका जाए।उन्होंने याचिका में मांग की थी कि व्यासजी का तहखाना बहुत पुराना है छत कमजोर है छत से पानी टपकता है। तहखाना के पिलर भी कमजोर है। नमाजियों के छत पर इकट्ठा होने से छत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में तहखाना की मरम्मत कराई जाए। साथ ही नमाजियों को व्यासजी तहखाना की छत पर जाने से रोका जाए। 

वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी की नमाजों को रोकने की याचिका गलत है। छत इतनी भी कमजोर नहीं है कि किसी के जाने से क्षतिग्रस्त हो जाए। हम सालों से छत पर नमाज पढ़ते रहे हैं। ज्ञानवापी में हजारों साल से मुसलमान पांचों वक्त की नमाज बिना रोक-टोक के पढ़ते चले आ रहे हैं।