जानलेवा हमले के आरोपी को हुआ दस वर्ष जेल की सजा
केटी न्यूज /जहानाबाद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅक्टर राकेश कुमार सिंह ने जहानाबाद थाना काँड संख्या 73/2021 में आरोपित नीरो कुमार पिता स्व. रामकृपाल शर्मा को जानलेवा हमला कर सूचक ओमप्रकाश एवं उसके पिता संजय शर्मा को पिस्तौल से गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले में दोषी पाते दस वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त नीरो कुमार को धारा 326 के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पाँच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा। इस बात की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 30 जनवरी 2021 को आठ बजे सुबह बच्चों के विवाद में राजा बाजार निवासी अभियुक्त चुनचुन देवी ने सूचक ओमप्रकाश के पिता संजय शर्मा को पिस्तौल से सामने से छाती में गोली मार दिया और उसके बाद चुनचुन देवी से उसके पति नीरो कुमार ने पिस्तौल छिनकर सूचक के पिता को गोली मार दिया, जो उसके छाती में लगा। जब खून से लथपथ अपने पिता को बचाने सूचक ओमप्रकाश गया तो नीरो कुमार ने उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया। उसके बाद नीरो कुमार के पुत्रों रोहित, रितिक और पुत्री नन्दनी ने भी उनके साथ मारपीट किया और बाद में नीरो कुमार हवा में फयरिंग करते हुए अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने दोनों पुत्रों को लेकर लोगों को धमकाते हुए वहाँ से भाग गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल लाया, जहाँ से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। था। उल्लेखनीय है कि इस मामले की सह अभियुक्त चुनचुन देवी अभी तक फरार चल रही है और पुलिस की पकड़ से दूर है। घटना घटित हुए करीब ढाई साल से अधिक हो गया है।