आठ साल बाद दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बहनों को मिला इंसाफ, पॉस्को कोर्ट के तहत बक्सर कोर्ट ने आरोपी समेत माता-पिता को सुनाई सजा

आठ साल बाद दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बहनों को मिला इंसाफ, पॉस्को कोर्ट के तहत बक्सर कोर्ट ने आरोपी समेत माता-पिता को सुनाई सजा

केटी न्यूज/ बक्सर

आठ साल बाद दुष्कर्म पीड़ित दो बहनों को इंसाफ मिल गया। बक्सर पॉस्को कोर्ट ने दो नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी समेत उसके माता-पिता को भी सजा सजा सुनाया है। कोर्ट ने सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015 में ब्रह्मपुर के नैनीजोर थाना क्षेत्र में दो नाबालिक सगी बहन के साथ पड़ोस के एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म की वारदात में आरोपी युवक के माता पिता की संलिप्त थी।

पास्को कोर्ट ने सत्र न्यायाधीश विवेक राय ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया। जिसमे अलग-अलग धाराओं के तहत सज़ा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि दो नाबालिग बहनों को आरोपी पप्पू राम की मां ने बहला फुसलाकर घर लाई थी। उसमें उसके पति भी सहयोग किया था। कोर्ट ने आरोपी पप्पु राम को 10 वर्ष कि सजा के साथ 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। वही उसके माता पिता को 7-7 वर्ष कि सजा के साथ 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है।