मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में मिल गयी जमानत
आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत दी।
केटी न्यूज़/ दिल्ली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में जमानत मिल गई है।आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत दी।इस केस में कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत ही बताया है।
केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने रखीं 4 शर्तें
- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगें।
- केस से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक चर्चा किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं करेंगे।
- जांच में कोई भी बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- जरूरत पड़ी तो केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे।
आज अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं। पहली जमानत याचिका और दूसरी CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी लेकिन CBI की गिरफ्तारी को भी अवैध नहीं ठहराया है। अदालत ने कहा, ED के मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना ही होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना और होना चाहिए।ऐसे में केजरीवाल आज 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें बीते 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने भी उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।