सदन में सीएम नीतीश का 'सेक्स ज्ञान' पर कोर्ट में मामले की सुनवाई टली, जाने कब होगी सुनवाई होगी

सदन में सीएम नीतीश का 'सेक्स ज्ञान' पर कोर्ट में मामले की सुनवाई टली, जाने कब होगी सुनवाई होगी

अपने टीम के साथ परिवादी सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह

केटी न्यूज/पटना/मुजफ्फरपुर

 बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं के सामने जो कुछ कहा उसको लेकर उनकी खूब फजीहत हुई थी। सदन में मुख्यमंत्री के विवादित बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया था, जिसपर आज सुनवाई नहीं हो सकी। परन्तु मुजफ्फरपुर स्थित सीजेएम कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 1 दिसंबर को होगी।

सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को लेकर सदन में दिए गए विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने परिवाद दायर कराया था। परिवादी सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि महीने का आखिरी शनिवार होने के कारण कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाल दिया है। सीजेएम कोर्ट में अब इस मामले पर आगामी 1 दिसंबर 2023 को सुनवाई होगी। अनिल कुमार सिंह ने 354क्, 504, 505, 509 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट में परिवाद दायर किया है

नीतीश कुमार ने सदन में क्या कहा था

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को सदन के अंदर जातीय जनगणना पर अपना पक्ष रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने कहा कि जब पढ़ लेगी लड़की तो जो पुरूष है, जब शादी होती है तो रोज रात में उसके साथ करता है न। उसी में और पैदा हो जाता है। अगर लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम है कि पुरूष करता है तो ठीक है। लेकिन लड़की कहेगी कि अंतिम में उसके भीतर मत घुसाओ, बाहर कर दो। पुरूष करता तो है लेकिन अब जनसंख्या घट रही है।