मजिस्ट्रेट और दारोगा को गिरफ्तार के लिए कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट
मुजफ्फरपुर कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट और एक दारोगा की गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया है। दोनों पर मादक पदार्थ तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने का आरोप है। एनडीपीएस कोर्ट-2 के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने मजिस्ट्रेट सह प्रखंड आपूर्ति अधिकारी मुशहरी, कमलेश कुमार और अहियापुर के तत्कालीन दारोगा दीपक कुमार के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट निर्गत किया है।

केटी न्यूज/पटना
मुजफ्फरपुर कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट और एक दारोगा की गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया है। दोनों पर मादक पदार्थ तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने का आरोप है। एनडीपीएस कोर्ट-2 के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने मजिस्ट्रेट सह प्रखंड आपूर्ति अधिकारी मुशहरी, कमलेश कुमार और अहियापुर के तत्कालीन दारोगा दीपक कुमार के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट निर्गत किया है। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर पुलिस को आदेश दिया है कि दोनों को गिरफ्तार करे व जल्द से ज्लद कोर्ट के समक्ष पेश करें।
ज्ञात हो कि नगर पुलिस ने 23 सितंबर 2023 को छाता बाजार स्थित दीपराज वर्णमाला की किराना दुकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। उस दौरानं 67 किलो डूडा अफीम जब्त की गई थी। छापेमारी का नेतृत्व मजिस्ट्रेट कमलेश कुमार कर रहे थे। जिसमें आरोपी दीपराज वर्णमाला, नवीनचंद्र लाल, हिमांशु, बालूघाट के विजय सहनी और गया के मुकेश कुमार को बनाया गया था।
परन्तु गवाही देने के लिए मजिस्ट्रेट कमलेश कुमार कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। जिसके कारण कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी का आदेश निर्गत किया गया है। वहीं दूसरा मामला में स्मैक तस्करी से हुआ जुड़ा है। जिसमें तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपित तस्कर की गिरफ्तारी के दौरान आईओ दीपक कुमार भी गवाही देने के लिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। सूचना के अनुसार दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर जिला से बाहर हो चुका है।