मुख्य सड़कों से 24 घंटे में हटाएं बालू-गिट्टी, ‘के’ लाइसेंस अनिवार्य
बक्सर जिला प्रशासन ने मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के किनारे अवैध रूप से रखी गई बालू, गिट्टी, पत्थर व अन्य गौण खनिज सामग्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला खनन पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों के किनारे निर्माण सामग्री का अवैध भंडारण किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
__ निर्धारित समय सीमा के बाद होगी जब्ती व दंडात्मक कार्रवाई, प्रशासन का विशेष अभियान शुरू
केटी न्यूज/बक्सर
बक्सर जिला प्रशासन ने मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के किनारे अवैध रूप से रखी गई बालू, गिट्टी, पत्थर व अन्य गौण खनिज सामग्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला खनन पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों के किनारे निर्माण सामग्री का अवैध भंडारण किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुख्य सड़कों, सार्वजनिक स्थलों एवं मार्ग के किनारे रखी गई बालू, पत्थर (सैंडस्टोन), गिट्टी आदि सामग्री को संबंधित व्यक्ति 24 घंटे के भीतर स्वयं हटा लें। निर्धारित अवधि के बाद यदि सामग्री पाई जाती है तो उसे प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

--व्यवसायियों के लिए ‘के’ लाइसेंस जरूरी
बालू एवं पत्थर के व्यवसाय से जुड़े सभी दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से ‘के’ लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। बिना ‘के’ लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि बिना लाइसेंस संचालित दुकानों की सामग्री जब्त की जाएगी तथा संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

--यातायात और जन सुरक्षा प्राथमिकता
प्रशासन का कहना है कि सड़कों के किनारे निर्माण सामग्री रखे जाने से न केवल आवागमन बाधित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कम होने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जिला प्रशासन ने सभी संबंधित व्यवसायियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करें और यातायात व्यवस्था एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें।प्रशासन ने संकेत दिया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद विशेष अभियान के तहत कार्रवाई और तेज की जाएगी। ऐसे में संबंधित लोगों के लिए यह अंतिम अवसर माना जा रहा है कि वे स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हुए सामग्री हटाएं और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर अपने व्यवसाय को वैध रूप से संचालित करें।

