वसूली और धमकी के आरोप में यातायात निरीक्षक पर अदालत सख्त, नोटिस जारी

बक्सर में यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए न्यायालय ने यातायात पुलिस निरीक्षक संजय कुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामला अधिवक्ता पवन कुमार राय से जुड़ा है, जिनके ट्रैक्टर को सिंडिकेट मोड़ के पास यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद ने कानूनी रूप ले लिया।

वसूली और धमकी के आरोप में यातायात निरीक्षक पर अदालत सख्त, नोटिस जारी

केटी न्यूज/बक्सर

बक्सर में यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए न्यायालय ने यातायात पुलिस निरीक्षक संजय कुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामला अधिवक्ता पवन कुमार राय से जुड़ा है, जिनके ट्रैक्टर को सिंडिकेट मोड़ के पास यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद ने कानूनी रूप ले लिया।अधिवक्ता राघव कुमार पांडे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे अन्य अधिवक्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे।

न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि यातायात पुलिस निरीक्षक संजय कुमार उस समय नशे की हालत में थे और ट्रैक्टर संचालन की अनुमति देने के बदले प्रति माह 50 हजार रुपये की अवैध मांग की गई। आरोप है कि मांग का विरोध करने पर निरीक्षक ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने तक की धमकी दी।परिवाद में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान अधिवक्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली का प्रयास किया गया।

इस मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने संज्ञान लिया और यातायात पुलिस निरीक्षक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया।मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को निर्धारित की गई है। इस प्रकरण ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आम नागरिकों के साथ होने वाले कथित दुराचार को भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।