बिना लाइसेंस लिए ही बाजारों में सजने लगीं पटाखे की दुकानें

दीपावली को लेकर पूर्व की तरह इस बार भी अनुमंडल प्रशासन अलर्ट है। सरकार ने पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है।

बिना लाइसेंस लिए ही बाजारों में सजने लगीं पटाखे की दुकानें

केटी न्यूज/डुमरांव 

दीपावली को लेकर पूर्व की तरह इस बार भी अनुमंडल प्रशासन अलर्ट है। सरकार ने पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है। क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए पहले अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। शहर में पटाखों के अवैध भंडारण पर कार्रवाई को लेकर पुलिस व अनुमंडल प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। अधिकारियों की लापरवाही से इस धंधे से जुड़े लोगों के हौसले बुलंद हैं और वे थोड़े से फायदे के लिए आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। दीपावली व छठ पूजा के मौके पर शहर में जमकर आतिशबाजी होती है। लोगों की गहरी रुचि को देखते हुए कारोबारी बिना लाइसेंस घनी आबादी के बीच घरों व दुकानों में चोरी छिपे पटाखों का भंडारण कर रहे हैं। शहर में दीपावली पर बिकने वाले ज्यादातर बम पर न तो फैक्ट्री का नाम होता व न लाइसेंस संख्या। सूत्रों की मानें, तो ज्यादा मुनाफा के चक्कर में कई पटाखा कारोबारी कम खर्च में शहर में ही पटाखे का निर्माण कर कई गुना अधिक दाम में पटाखे की बिक्री के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते हैं। इधर दीपावली में महज शेष दिन ही बाकी है, लेकिन शहर में पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ पुलिस-प्रशासन के द्वारा छापेमारी नहीं चलाया गया। पटाखा कारोबारी फायदे के चक्कर में सिर्फ ज्यादा-से-ज्यादा कमाई पर ध्यान देते हैं। बिना लाइसेंस लिये पटाखे की दुकानें सज गयी है और पटाखे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं।

’ शटर बंद कर होती है पटाखे बिक्री

पुलिस व प्रशासन से बचने के लिए दुकानों का शटर बंद रखा जाता है। शटर के बाहर से ही थोक व खुदरा पटाखों की सूची तैयार कर माल उपलब्ध करा दिया जाता है। इन दुकानों में अग्निशमन विभाग के दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। अनुमंडल प्रशासन सभी पटाखे कारोबारी को पहले ही दिशा निर्देश देते हुए अस्थायी लाइसेंस लेने के बाद ही पटाखे की बिक्री करने का निर्देश दे चुका है। शहर के मुख्य बाजार के कई इलाकों से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर अन्य राज्यों तक पटाखे की थोक सप्लाइ बड़े पैमाने में नियमों को ताक में रखकर हर रोज की जा रही है।

’ होगी सख्त कार्रवाई

अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कारोबारी अस्थायी लाइसेंस लेने के बाद ही पटाखे की बिक्री कर सकते हैं। जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है और बिक्री कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जायेगी। अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर भी कार्रवाई होगी।