हत्या मामले में माले नेता समेत दो को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगा
- एडीजे 2 विजेंद्र कुमार ने सुनाया फैसला, पूर्व में भी सजायाफ्तार रह चुका है माले नेता सुकर राम
केटी न्यूज/बक्सर
एडीजे-2 विजेन्द्र कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में डुमरांव के माले नेता सुकर राम तथा सोनू राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों पर 20-20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर सजा की अवधि बढ़ सकती है।
बता दें कि इसके पूर्व 12 जून को दोनों पर दोष सिद्ध हुआ था, जिसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 15 जून को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन उस दिन किसी अधिवक्ता के निधन से कोर्ट में नो वर्क घोषित हो गया था। जिस कारण मंगलवार को सजा सुनाई गई। मिली जानकारी के अनुसार डुमरांव थाना कांड संख्या 68 /2012 में सोनू राम एवं सुकर राम को हत्या के मामले में आरोपित किया गया था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपरलोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि डुमरांव दक्षिण टोला के रहने वाले राम चीज राम के साथ पड़ोसियों ने दरवाजे पर नाली का पानी गिराने को लेकर मारपीट किया था। इस मामले में 8 मार्च 2012 को प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी। लेकिन उनके बीच विवाद बना रहा तथा 6 अगस्त को 2012 के दिन अभियुक्तों ने
लाठी डंडे से लैस होकर सूचक के परिवार पर हमला बोल दिया जिसमें लोहे के रोड से बितन राम के सर पर गंभीर चोट लगी तथा उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त मामले में कुल 19 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायालय में कुल 17 लोगों के खिलाफ ट्रायल किया गया जहां भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सोनू राम एवं सुकरराम को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरी बार मिली आजीवन कारावास की सजा
बता दें कि माले नेता सुकर राम को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ रही हैं। इसके पहले वे अपने ही मोहल्ले के कविलाश की राम की हत्या मामले में भी 14 वर्ष की सजा भुगत चुके थे। संभवतः सुकर पहले ऐसे अभियुक्त है जो अपने जीवन काल में दो बार एक ही तरह की सजा भुगते है।