मिला इंसाफ: ब्रह्मपुर हत्याकांड हत्या के मामले में दोषी पाते हुए बक्सर न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

हत्या के एक मामले में सजा सुनाते हुए मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 2 की अदालत ने दो अभियुक्तों को कसूरवार मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर एक-एक लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है तथा अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह जेल में बिताना होगा। मामला ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 196/21 से जुड़ा है। जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है उनमें ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के जवही जगदीशपुर निवासी पूनम देवी पति जितेन्द्र पासवान व राकेश पासवान पिता मोहन पासवान शामिल है।

मिला इंसाफ: ब्रह्मपुर हत्याकांड  हत्या के मामले में दोषी पाते हुए बक्सर न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

- एडीजे - 2 के कोर्ट ने सुनाया फैसला, अभियुक्तों पर लगा एक-एक लाख रूपए का अर्थदंड

- 15 अप्रैल 2021 को चाकू से गोद व ईंट से कूच जवही जगदीशपुर के सुभास को किया गया था जख्मी, इलाज के दौरान हो गई थी मौत 

केटी न्यूज/बक्सर  

हत्या के एक मामले में सजा सुनाते हुए मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 2 की अदालत ने दो अभियुक्तों को कसूरवार मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर एक-एक लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है तथा अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह जेल में बिताना होगा। मामला ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 196/21 से जुड़ा है। जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है उनमें ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के जवही जगदीशपुर निवासी पूनम देवी पति जितेन्द्र पासवान व राकेश पासवान पिता मोहन पासवान शामिल है।

इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 196/21 के अभियुक्त व जवही जगदीशपुर निवासी राकेश पासवान एवं पूनम देवी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है, जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। उन्होंने बताया कि यह घटना 15 अप्रैल 2021 को ब्रह्मपुर थाना के जवही जगदीशपुर गांव निवासी कपिल शाह अपने पुत्र सुभाष शाह के साथ खलिहान से साइकिल पर भूसा लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में पूनम देवी पति जितेंद्र पासवान एवं राकेश पासवान पिता मोहन पासवान व अन्य अभियुक्तों ने मिलकर पिता-पुत्र को घेरकर ताबड़तोड़ चाकू एवं ईंट पत्थर से हमला कर जख्मी कर दिया था, इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान सुभाष शाह की दानापुर में मृत्यु हो गई थी। 

मृतक के पिता कपिल शाह ने के बयान पर इस मामले में पूनम देवी व राकेश पासवान समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ ब्रह्मपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सा पदाधिकारी एवं जांच अधिकारी के अलावे कुल सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रूपए का अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड नहीं देने पर दोनों को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।