10 जून से बिना आईएसटीपी नहीं चलेगा खनिज परिवहन, बक्सर में जागरूकता अभियान शुरू
बिहार में खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) व्यवस्था को लागू कर दिया है। इसी के व्यापक प्रचार-प्रसार और वाहन संचालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को बक्सर में विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया।

__ डीएम साहिला ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना, अवैध खनन व परिवहन पर लगेगी लगाम
केटी न्यूज/बक्सर
बिहार में खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) व्यवस्था को लागू कर दिया है। इसी के व्यापक प्रचार-प्रसार और वाहन संचालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को बक्सर में विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी साहिला ने समाहरणालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिजों जैसे बालू, गिट्टी, स्टोन डस्ट आदि से लदे सभी वाहनों के लिए 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) अनिवार्य कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से खनिज परिवहन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, जिससे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अवैध खनन व अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा खनिज कारोबार को सुगम और नियमबद्ध बनाना है। इसके लिए वाहन मालिकों, चालकों और खनिज व्यवसायियों को समय रहते नई व्यवस्था से जुड़ना होगा। उन्होंने सभी संबंधित लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने और आईएसटीपी पोर्टल पर शीघ्र निबंधन कराने की अपील की।कार्यक्रम में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों, चेक पोस्टों तथा प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करेगा। इस दौरान वाहन स्वामियों, चालकों, परिवहनकर्ताओं एवं खनिज कारोबारियों को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण, ट्रांजिट पास प्राप्त करने की प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण तथा अन्य आवश्यक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 जून के बाद बिना वैध इंटर स्टेट ट्रांजिट पास एवं आवश्यक दस्तावेजों के खनिज परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से जिले भर में नई व्यवस्था के प्रति जागरूकता फैलाने और खनिज परिवहन को पूरी तरह वैध एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

