व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना, 6 नवम्बर से लागू

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुहेल अहमद ने जानकारी दी कि जनपद के व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 6 नवम्बर, 2024 से तीन माह के लिए लागू की गई है।

व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना, 6 नवम्बर से लागू

केटी न्यूज़ / मऊ

मऊ। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुहेल अहमद ने जानकारी दी कि जनपद के व्यवसायिक वाहनों के स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 6 नवम्बर, 2024 से तीन माह के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत, जिन वाहन स्वामियों के व्यवसायिक वाहनों का कर बकाया है और जिन्होंने कर का भुगतान में विलंब किया है, उन्हें शर्तों के तहत शत-प्रतिशत जुर्माना और पेनाल्टी में छूट दी जाएगी।

सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि पेनाल्टी में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें आवेदन फार्म के साथ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। हल्के मोटर वाहनों (7500 किलोग्राम सकल यान भार तक) के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बकाया कर राशि को एकमुश्त जमा करना होगा।

इसके साथ ही, जिन वाहन स्वामियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं या जिनके कर और जुर्माने के खिलाफ अपीलें उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लंबित हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को अपने मामले समाप्त करने के लिए संबंधित न्यायालयों और उप परिवहन आयुक्त के समक्ष आवेदन करना होगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की कि वे इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपनी बकाया राशि का समय पर भुगतान करें।