विधिक सेवा दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर, जनमानस को दी गई कानूनी जानकारी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत, जनपद न्यायाधीश रामेश्वर और अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव बाकर शमीम रिजवी के मार्गदर्शन

केटी न्यूज़/मऊ

मऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत, जनपद न्यायाधीश रामेश्वर और अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव बाकर शमीम रिजवी के मार्गदर्शन में आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। यह शिविर तहसीलों, ब्लॉकों, थानों, जिला कारागार मऊ और राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, गिरफ्तारी से पूर्व और गिरफ्तारी के समय के अधिकार, भरण-पोषण अधिनियम, वैवाहिक विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण, राष्ट्रीय लोक अदालत, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पीसीपीएनडीटी एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण निवारण अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, प्ली बार्गेनिंग आदि के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान, कार्यक्रम में उपस्थित आमजन को पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया। इसके अलावा, सोनी धापा बलिका इंटर कॉलेज और श्री जगरूप यादव स्मारक विधि महाविद्यालय, इंदारा में विधिक जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया।

आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने जनपद के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जनमानस को उनके विधिक अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से सूचना प्रदान की। इस पहल से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने और कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अवगत कराया गया।