"मऊ में 2 दिसंबर से 31 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगेगी रोक"

अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि मऊ जिले में चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, किसमस-डे, नववर्ष दिवस, मकर संक्रान्ति, गुरुगोविन्द सिंह जयंती और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान असामाजिक और अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना है।

"मऊ में 2 दिसंबर से 31 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगेगी रोक"

केटी न्यूज़ / मऊ

मऊ। अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि मऊ जिले में चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, किसमस-डे, नववर्ष दिवस, मकर संक्रान्ति, गुरुगोविन्द सिंह जयंती और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान असामाजिक और अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की संभावना है। इन तत्वों की गतिविधियों से जिले के नगरीय और देहाती क्षेत्रों में जनजीवन अस्तव्यस्त हो सकता है और लोक शांति प्रभावित हो सकती है।

इसी संदर्भ में, मऊ जिले के सभी क्षेत्रों में 2 दिसंबर 2024 से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोकथाम हेतु कुछ निषेधाज्ञाएँ लागू की गई हैं। इनमें अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, आपत्तिजनक नारेबाजी और भाषण देने, तथा बिना अनुमति के 5 या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा पूरे जिले में 2 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगी।