प्रशांत ने बेल बॉन्ड भरने से किया मना, कहा वे अपना अनशन जेल में भी रखेंगे जारी
जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है।बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
केटी न्यूज़/पटना
जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है।बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।आज सुबह गिरफ्तार हुए प्रशांत किशोर को दोपहर को बेल मिल गई थी, लेकिन उन्होंने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब पीके 14 दिन की न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिए गए।
गिरफ्तारी के बाद पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने प्रशांत किशोर के प्रदर्शन स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार यहां पर धरना प्रदर्शन करना मना हैं, इसकी जानकारी प्रशांत किशोर को कई बार दी गई पर उन्होंने बात नहीं मानी। फिर पीके को सुबह-सुबह गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 15 गाड़ियों को पकड़ा गया है।इसके अलावा, तीन गाड़ियां भी गांधी मैदान से सीज की गई हैं।
प्रशांत किशोर को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर दोपहर को एसडीजेएम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी , लेकिन बॉन्ड भरने को भी कहा। एसडीजेएम पटना के कोर्ट में पेशी एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आप बॉन्ड भरें कि प्रतिबंधित इलाके में किसी हालत में आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।प्रशांत किशोर को 25 हजार के निजी मुचलके पर बेल दी गई है।
प्रशांत ने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया और कहा कि वे अपना अनशन जेल में भी जारी रखेंगे। आगे बताया गया कि अगर युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो पीके को जेल जाना मंजूर हैं। ऐसे में पीके जेल में आमरण अनशन जारी रखेंगे।