मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत
आज सुबह राहुल गांधी दिल्ली से बेंगलुरु की कोर्ट में पेश हुए। कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से दाखिल कराए गए मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है।
केटी न्यूज़/बेंगलुरू
आज सुबह राहुल गांधी दिल्ली से बेंगलुरु की कोर्ट में पेश हुए।कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से दाखिल कराए गए मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है।लोकसभा चुनावों के चलते पिछले सुनवाई में राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे।
कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा 40% कमीशन वाली सरकार के विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करने पर मानहानि का केस किया था। इसमें पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मौजूदा सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस के राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था।
कांग्रेस ने विज्ञापनों में तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019 से 2023 तक शासन के दौरान बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया था। विज्ञापन में 40 प्रतिशत कमीशन लेने के विवादित बयान के साथ करप्शन के रेट कार्ड जारी किया गया था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई थी।बीजेपी ने पिछले केस पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में कथित रूप से ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने पर केस दाखिल किया था।
बीजेपी ने मानहानि का केस दर्ज कराते हुए बताया था कि राहुल गांधी समेत कर्नाटक कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिए। कोर्ट ने 1 जून को हुई पिछली सुनवाई में सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार को जमानत दी थी। जज के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी के पेश होने के बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत मिली थी।
इससे पहले, 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि, बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।