बड़ी खबर : बिहार पुलिस के 19858 जवानों के ट्रांस्फर-पोस्टिंग पर लग सकती है रोक, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

बिहार के कॉन्स्टेबल से जुड़ी एक बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है। जहां ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि सिपाहियों के तबादले पर रोक लग सकती है। क्योंकि संघ के द्वारा सरकार के इस आदेश के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। ज्ञात हो कि 5 मई को 19858 सिपाहियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था।

बड़ी खबर : बिहार पुलिस के 19858 जवानों के ट्रांस्फर-पोस्टिंग पर लग सकती है रोक, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

केटी न्यूज/पटना 

बिहार के कॉन्स्टेबल से जुड़ी एक बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है। जहां ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि सिपाहियों के तबादले पर रोक लग सकती है। क्योंकि संघ के द्वारा सरकार के इस आदेश के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। ज्ञात हो कि 5 मई को 19858 सिपाहियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था। जिसमें महिला सिपाही और पुरुष सिपाही दोनों का नाम शामिल था। बिहार पुलिस कांस्टेबल के तबादले आदेश को याचिकाकर्ता के वकील अवनीश कुमार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार के इस आदेश पर रोक लगने की संभावना जताई जा रही है। वकील अवनीश कुमार ने कहा कि बिना स्थानांतरण नीति के 19 हजार 858 सिपाहियों का तबादला कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश ने 2022 में पूर्व के ट्रांसफर पॉलिसी को खत्म कर दिया। परन्तु आज तक कोई नई स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई है। उसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का तबादला कर दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील अवनीश कुमार ने कहा कि बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बड़ी संख्या में कॉन्स्टेबल का तबादला कर दिया गया। जबकि  हजारों सिपाही जिला में तैनात हैं, उनका तबादला नहीं हुआ है।