नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में दो को 20-20 साल का सश्रम कारावास

नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में दो को 20-20 साल का सश्रम कारावास

छेड़खानी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कैद

केटी न्यूज/आरा

पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने सोमवार को 17 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ गैंगरेप करने के एक मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कैद व 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। साथही सरकार को 5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया। वहीं, दूसरी ओर एक अलग मामले में अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने को लेकर उक्त कोर्ट ने आरोपी उमेश पांडेय को दो वर्ष की कैद व 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। 

अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर 2016 को कोईलवर थाना क्षेत्र के 17 वर्षीय पीड़िता आधार कार्ड बनवाकर घर लौट रही थी। रास्ते में गीधा पेपर मिल तालाब के पास खड़े तीन लड़को ने उसे पीछे से पकड़कर दुष्कर्म करने लगे। किसी तरह पीड़ित चिल्लाई तो लोग जुटे और बड़हरा कृष्णागढ़) थाना क्षेत्र के उदयभानपुर गांव निवासी चंदन कुमार पिता अमित सिंह को वे लोग पकड़ लिया। दो

लड़के भाग गया। थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 6 गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए आरोपी चन्दन कुमार व बड़हरा थाना क्षेत्र देवरथ गांव निवासी गोलू सिंह पिता महेश सिंह को बीस-बीस वर्ष के सश्रम कैद व कुल 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही सरकार को 5 लाख रुपए मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया।