इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दी राहत

मऊ विधायक अब्बास अंसारी को ठगी, रंगदारी और साजिश रचने के एक मामले में जमानत दे दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दी राहत
Abbas Ansari

केटी न्यूज़/प्रयागराज

मऊ विधायक अब्बास अंसारी को ठगी, रंगदारी और साजिश रचने के एक मामले में जमानत दे दी है।उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत दे दी है।मुख्तार अंसारी बेटे के खिलाफ पिछले साल केस दर्ज कराया गया था। हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

गाजीपुर कोतवाली में ठगी, रंगदारी और साजिश रचने के मामले में केस दर्ज कराया गया था। अबू फकर खान ने अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी, पत्नी आफशां अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ प्राथमिकी कराई गई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ ठगी, रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया। अबू फकर खान ने आरोप लगाया था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने उसकी बेशकीमती जमीन थी, जिसे हड़प लिया गया।

अबू फकर ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी ने अपने साले को भेजकर वर्ष 2012 में अबू फकर खान को लखनऊ जेल बुलवाया। उस पर जमीन देने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी। आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बैनामा करा लिया। इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए।

अबू फकर ने एफआईआर में आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। अबू फकर खान के बैंक खाते में चेक से पैसे जमा हुए और मुख्तार अंसारी के साले ने चेक रुपए से निकाल लिए। पैसे की नकद निकासी की गई। इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल और आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है।

हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।अब्बास अंसारी के खिलाफ ईडी से जुड़े एक मामले में जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है।