महिला की हत्या मामले में सौतन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला
केटी न्यूज/जहानाबाद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने महिला कुंती देवी की हत्या के मामले में सौतन मुनिता देवी को दोषी करार दिया है। वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख बुधवार को मुकर्रर की गई है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि सूचक कृष्णा साव ने अपनी बेटी कुंती देवी की शादी अरवल ग्राम अनुवां वंशी थाना क्षेत्र निवासी अरुण कुमार के साथ वर्ष 2008 में की थी।
लेकिन, अरुण कुमार ने वर्ष 2016 में अभियुक्त मुनीता देवी से दूसरी शादी की। इसी क्रम में दोनों महिलाओं के बीच आपसी मनमुटाव होता रहता था तथा मुनीता देवी बराबर मृतिका कुंती देवी को प्रताड़ित करती रहती थी। इसी को लेकर अभियुक्त मुनीता देवी ने साजिश रचकर जलावन चुनने के बहाने अपनी सौतन कुंती देवी को अपने गांव के समीप ही बांसवारी में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसके शव को किरासन तेल छिड़ककर जलाने लगी। इसी दरमियान गांव के लोगों के द्वारा सूचना मृतिका कुंती देवी के पिता कृष्णा साव को दी गई। साथ ही, बंशी थाना को सूचित किया गया। मौका-ए-वारदात पर पहुंचे बंशी थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा अधजले शव को जब्त कर अभियुक्त मुनिता देवी को हिरासत में ले लिया गया।
मृतिका के पिता के ने बंशी थाना में सौतन अभियुक्त मुनीता देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। मामला न्यायालय पहुंचा। जहां न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद अहमद खान ने अभियुक्त मुनीता देवी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई बुधवार को मुकर्रर की है।