दुष्कर्मी ट्यूशन टीचर को कोर्ट ने माना दोषी, फैसला सुरक्षित

एक कलियुगी ट्यूशन टीचर को अपनी 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए पॉक्सो अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने पुलिस की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रखा है, जिसे बाद में सुनाया जाएगा।

दुष्कर्मी ट्यूशन टीचर को कोर्ट ने माना दोषी, फैसला सुरक्षित

-- ट्यूशन के बहाने बुला 14 वर्षीय छात्रा से करता था दुष्कर्म, दो साल से जेल में बंद है आरोपी

केटी न्यूज/बक्सर 

एक कलियुगी ट्यूशन टीचर को अपनी 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए पॉक्सो अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने पुलिस की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रखा है, जिसे बाद में सुनाया जाएगा। 

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के कोचाढ़ी गांव निवासी शशिकांत राजभर का पुत्र सतीश राजभर ट्यूशन पढ़ाता था। वह इसी के आड़ में अपनी 14 वर्षीय छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया था तथा मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। बाद में जब किशोरी के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो मामला राजपुर थाने तक पहुंचा।

पॉक्सो ऐक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने 13 जुलाई 2023 को ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।  अभियुक्त पहले से शादी-शुदा है। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पोक्सो की धारा 4 तथा 6 के तहत दोषी करार दिया है।