प्रत्येक सोमवारी को रामरेखा घाट पर करें एसडीआरएफ की तैनाती - जिलाधिकारी

गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. विद्यानन्द सिंह ने शनिवार को रामरेखा घाट पहुंच सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया तथा मातहतों को कई आवश्यक निर्देश दिए। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर 56.56 मीटर है तथा स्थिति सामान्य है।

प्रत्येक सोमवारी को रामरेखा घाट पर करें एसडीआरएफ की तैनाती - जिलाधिकारी

- जिलाधिकारी ने किया गंगा के बढ़ते जल स्तर का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

केटी न्यूज/बक्सर

गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. विद्यानन्द सिंह ने शनिवार को रामरेखा घाट पहुंच सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया तथा मातहतों को कई आवश्यक निर्देश दिए। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर 56.56 मीटर है तथा स्थिति सामान्य है।

बता दें कि चेतावनी बिंदू 59.32 मीटर तथा खतरे का निशान 60.32 मीटर है। बनारस एवं प्रयागराज में गंगा का पानी स्थिर होने लगा है। जिससे बक्सर में भी रविवार तक जल स्तर के स्थिर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बावजूद जिलाधिकारी ने लोगों से एहतियात बरतने की नसीहत दी तथा लोगों सेे गंगा घाटों से दूर रहने की अपील की।

जिलाधिकारी ने श्रावणी मेला को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, अंचलाधिकारी बक्सर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर को विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

वहीं, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर को सभी घाटों की पर्याप्त साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया। ताकी, सावन महीने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। जबकि प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा शाखा को निर्देश दिया गया कि रामरेखा घाट एवं प्रमुख घाटों पर एसडीआरएफ टीम को विशेष तौर पर सोमवार के दिन प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

वहीं, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत ब्रह्मपुर, अंचल अधिकारी ब्रह्मपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर को ब्रह्मपुर में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि गंगा नदी में नावों पर ओवर लोडिंग न किया जाय, इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। श्रावणी मेला के अवसर पर सभी प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग, अस्थाई सीसीटीवी, कैमरा चेंजिंग रूम एवं कंट्रोल रूम बनाने आदि का निर्देश संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय को दिया गया।