डीटीओ ने बस मालिकों को चेताया, 31 तक करा लें परमिट नहीं तो होगी कार्रवाई
31 अक्टूबर के बाद बिना परमिट सड़क पर फर्राटे भरने वाली बसो के मालिकों पर परिवहन नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी ने किया बस मालिक एसोसियशन के साथ बैठक
केटी न्यूज/चौसा
31 अक्टूबर के बाद बिना परमिट सड़क पर फर्राटे भरने वाली बसो के मालिकों पर परिवहन नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बाते जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार ने मंगलवार को इटाढ़ी में बस मालिक एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी बस मालिक 31 अक्टूबर के पहले अपना परमिट बनवा ले। उन्होंने कहा कि सड़को पर वाहन परिचालन अधिनियम को पालन कराने चेकिंग अभियान चला रही है। वही, बड़े यात्री वाहन के परमिट के लिए सख्ती बरती जा रही है।
इसी के तहत मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा बस आनर्स एसोसियेशन, बस मालिको व प्राईवेट स्कूल के प्रबंधकों के साथ बैठक को गई। इस बैठक में साफ तौर पर निर्देशित किया गया कि आगामी 31 अक्टूबर तक सभी वाहन मालिक अपने वाहन का परमिट व विएलटीडी एक्टिवेट करा लें। अन्यथा 31 के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे निर्धारित समय तक आवेदन करें। विएलटीडी एक्टिवेट करंे। ऐसे में पकड़े जाने पर वैसे बसों पर जुर्माना किया जाएगा। बार-बार गलती करने वाले बसों को जब्त कर विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर समय रहते आवेदन किया जाता है तो वाहनों के परमिट के लिए परमिट के लिए संयुक्त आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना को अग्रसारित किया जाएगा।
इस बैठक में बस आनर्स एसोसियशन के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य बस मालिकों के साथ तथा प्राईवेट स्कूल के प्रबंधक शामिल थे।