होल्डिंग टैक्स जमा नही करने पर डुमरांव मुख्य पार्षद सुनीता गुप्ता की गयी कुर्सी

होल्डिंग टैक्स जमा नही करने पर डुमरांव नगर परिषद की चेयरमैन सुनीता गुप्ता की कुर्सी चली गयी है। यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग पटना के द्वारा सुनाया गया है। फैसला आशा देवी, पति-श्री कमलेश प्रसाद, पता-मुहल्ला जंगल बाजार रोड, वार्ड संख्या-20, थाना-डुमराँव, जिला-बक्सर द्वारा श्रीमती सुनीता गुप्ता, पति-श्री नारायण गुप्ता, गोला रोड, वार्ड संख्या-32, पोस्ट थाना डुमराँव, जिला-बक्सर (वर्तमान मुख्य पार्षद डुमराँव नगर परिषद, बक्सर) के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (k) के तहत निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया Holding Tax को अदा नहीं करने के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, डुमराँव, जिला-बक्सर, बिहार के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

होल्डिंग टैक्स जमा नही करने पर डुमरांव मुख्य पार्षद सुनीता गुप्ता की गयी कुर्सी

केटी न्यूज/डुमरांव

होल्डिंग टैक्स जमा नही करने पर डुमरांव नगर परिषद की चेयरमैन सुनीता गुप्ता की कुर्सी चली गयी है। यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग पटना के द्वारा सुनाया गया है। फैसला आशा देवी, पति-श्री कमलेश प्रसाद, पता-मुहल्ला जंगल बाजार रोड, वार्ड संख्या-20, थाना-डुमराँव, जिला-बक्सर द्वारा श्रीमती सुनीता गुप्ता, पति-श्री नारायण गुप्ता, गोला रोड, वार्ड संख्या-32, पोस्ट थाना डुमराँव, जिला-बक्सर (वर्तमान मुख्य पार्षद डुमराँव नगर परिषद, बक्सर) के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (k) के तहत निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया Holding Tax को अदा नहीं करने के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, डुमराँव, जिला-बक्सर, बिहार के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है। बाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती आशा देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती सुनीता गुप्ता की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस०बी० के० मंगलम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री राकेश कुमार, अनुमण्डल दंडाधिकारी, डुमराँव एवं श्री विद्यानाथ पासवान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को प्राधिकृत किया गया। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 (यथासंशोधित) की धारा-18 (1) (K) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती सुनीता गुप्ता को बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 (यथासंशोधित) की धारा-18 (1) (K) सहपठित धारा-18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य / निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद नगर परिषद्, डुमराँव (बक्सर) के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुख्य पार्षद नगर परिषद्, डुमराँव (बक्सर) का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।