31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य, नहीं कराने पर पेंशन भुगतान हो सकता है बाधित
प्रखंड क्षेत्र के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रखंड प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी पेंशनधारी 31 मार्च तक अपना जीवन प्रमाणीकरण हर हाल में पूरा कर लें, अन्यथा उनकी पेंशन राशि का भुगतान बाधित हो सकता है।
केटी न्यूज/केसठ
प्रखंड क्षेत्र के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रखंड प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी पेंशनधारी 31 मार्च तक अपना जीवन प्रमाणीकरण हर हाल में पूरा कर लें, अन्यथा उनकी पेंशन राशि का भुगतान बाधित हो सकता है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पेंशनधारियों की पहचान सुनिश्चित करने और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों को अगली किश्त मिलने में परेशानी हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभागीय कार्यालय में जाकर आसानी से जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी होगा।प्रखंड प्रशासन ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। साथ ही पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और कर्मियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस संबंध में जागरूक करें।प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय सीमा के बाद किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी लाभुक निर्धारित तिथि के भीतर अपना जीवन प्रमाणीकरण अवश्य करा लें।

