1 नवंबर से नई सर्किल दरें लागू, आपत्तियां 26 अक्टूबर तक आमंत्रित
मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली 2013 के अनुसार, मऊ जिले में उपनिबंधक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली कृषि/अकृषि भूमि।
केटी न्यूज़/ मऊ
मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली 2013 के अनुसार, मऊ जिले में उपनिबंधक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली कृषि/अकृषि भूमि, भवनों और व्यावसायिक सम्पत्तियों के लिए सर्किल दरें 1 नवंबर 2024 से लागू होंगी।
जनपद के सभी उपनिबंधक कार्यालयों के लिए अस्थायी मूल्यांकन सूची तैयार हो गई है, जिसे संबंधित तहसील और कार्यालयों में देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सूची का निरीक्षण कर सकता है।
अगर किसी को सूची पर आपत्ति या सुझाव देना है, तो वह 26 अक्टूबर 2024 शाम 4 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी आपत्तियों का निस्तारण 28 अक्टूबर 2024 को होगा।