कुख्यात चंदन गुप्ता के भाई को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा
जिले के कुख्यात अपराधी चंदन गुप्ता के भाई को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है।
केटी न्यूज/बक्सर
जिले के कुख्यात अपराधी चंदन गुप्ता के भाई को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है।
अवैध हथियार के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया। इस संबंध में जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने बताया कि जून, 2019 में नगर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली चीनी मिल मुहल्ले में किराये के मकान में एक युवक अवैध हथियार रखा है।
पुलिस की छापेमारी के दौरान चंदन गुप्ता फरार हो गया, लेकिन उसका भाई प्रेम शंकर गुप्ता एक देशी कट्टा व एक कारतुस बरामद किया गया। इसी मामले में नगर थाना में प्राथमिक की दर्ज किया। न्यायाधीश देवेश कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।
अभियुक्त प्रेम शंकर को तीन साल सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, दूसरे मामले में छह माह की सजा के साथ 500 रुपए का जुर्माना लगाया। सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।