अधिकारियों को छुट्टी स्वीकृति के बाद ही छोड़ना होगा मुख्यालय

बिना सूचना गायब रहने वाले अधिकारियों पर अब सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। गृह विभाग के निर्देश पर डीएम अंशुल अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है कि बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अब कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

अधिकारियों को छुट्टी स्वीकृति के बाद ही छोड़ना होगा मुख्यालय

- डीएम ने जारी किया निर्देश, विभिन्न स्तर के अधिकारियों के छुट्टी के लिए गाइड लाइन जारी

केटी न्यूज/बक्सर

बिना सूचना गायब रहने वाले अधिकारियों पर अब सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। गृह विभाग के निर्देश पर डीएम अंशुल अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है कि बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अब कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जिला स्तरीय व प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा अवकाश आवेदन ई-मेल पर भेज कर अवकाश स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बगैर मुख्यालय छोड़ दिया जाता है। डीएम अंशुल अग्रवाल ने ऐसे अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने इसे नियमसंगत नहीं बताया है और कहा है

कि किसी संवर्ग के पदाधिकारी अवकाश तिथि के तीन दिन पूर्व उचित माध्यम से अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र डीएम को समर्पित करेंगे, अन्यथा आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उनका अवकाश अस्वीकृत्त समझा जायेगा।वैसे जिला स्तरीय पदाधिकारी जिनका अवकाश स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार उनका विभाग है, वे पदाधिकारी विभाग के स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न कर डीएम को सूचित करने के बाद ही मुख्यालय छोड़गे। ऐसा देखा जा रहा है कि अपने विभाग या सक्षम प्राधिकार को अवकाश आवेदन भेजते हुए उसकी प्रति डीएम को देकर मुख्यालय छोड़ दिया जाता है। यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त है या नहीं।

डीएम ने अपने पत्र में बताया है कि प्रखंडो के बीडीओ उप विकास आयुक्त के माध्यम से अवकाश तिथि के तीन दिन पूर्व जिलाधिकारी को अवकाश आवेदन समर्पित करेंगे। जबकि अंचल अधिकारी अपने अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से अवकाश तिथि के तीन दिन पूर्व डीएम को अवकाश आवेदन समर्पित करेंगे। इसके अलावे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) के माध्यम से अवकाश तिथि के तीन दिन पूर्व जिलाधिकारी को अवकाश आवेदन समर्पित करेंगे।

इसके अतिरिक्त प्रखण्ड स्तरीय व पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी अवकाश की स्थिति में अपने सक्षम प्राधिकार से अवकाश की स्वीकृति की सूचना जिलाधिकारी को उचित माध्यम से देने के बाद ही मुख्यालय छोड़ेगे। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी से मौखिक स्वीकृति के बाद ही अधिकारी मुख्यालय छोड़ेगे।