राजू पाल के हत्यारों को मिली सज़ा
राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दे दिया है।

केटी न्यूज़/उत्तर प्रदेश
राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दे दिया है।राजू पाल बसपा का विधायक था।6 दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और वहीं एक को 4 साल की जेल के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
राजू पाल हत्याकांड में पुलिस हिरासत में मारे गए कुख्यात माफिया अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे।जो लोग दोषी पाये गए हैं उनमें आबिद, फरहान, जावेज, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल शामिल हैं।इनमें से जफ़र को 4 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।
क्या था मामला
माफिया अतीक अहमद पर भाई अशरफ को चुनाव में हराने के बाद राजू पाल की हत्या का आरोप लगा था।25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।इस समय उनकी पत्नी पूजा पाल विधायक हैं।कौशांबी जिले में आने वाली चायल विधानसभा सीट से पूजा पाल विधायक है।इससे पहले वह इलाबाद पश्चिम विधानसभा से भी विधायक रह चुकी हैं।