मतदान दिवस पर धारा 163 लागू, मतदान केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा

भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधान परिषद उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं

मतदान दिवस पर धारा 163 लागू, मतदान केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा

केटी न्यूज/बक्सर

भोजपुर-सह-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधान परिषद उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी 11 मतदान केंद्रों एवं उनके 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। मतदान 12 मई को होना है।

जारी आदेश के अनुसार मतदान केंद्रों के बाहर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदान दिवस पर प्रचार-प्रसार करना पूरी तरह वर्जित रहेगा। उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों को मतदान केंद्र की बाहरी दीवार से 200 मीटर की दूरी से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों के पास किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। वहीं आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं निर्वाचन कर्मियों को इससे छूट दी गई है।

सिख समुदाय के कृपाण एवं नेपाली समुदाय के खुखड़ी धारण करने पर भी रोक लागू नहीं होगी। मतदान केंद्रों के बाहरी बैरिकेडिंग से 200 मीटर की दूरी तक भीड़ लगाने तथा वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित दूरी पर ही अभ्यर्थियों के लिए टेबल एवं कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी।  जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं आम लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करने की अपील की है।