पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार बक्सर जिले में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय, बक्सर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस विद्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क आवासन एवं शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

-- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा 6 से 9 तक रिक्त सीटों पर होगा निःशुल्क नामांकन

केटी न्यूज/बक्सर

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार बक्सर जिले में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय, बक्सर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस विद्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क आवासन एवं शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।निर्धारित सूचना प्रकाशन के आलोक में कक्षा 6 से कक्षा 9 तक रिक्त सीटों के विरुद्ध छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से प्रारंभ होकर 9 फरवरी तक चलेगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

जारी विवरण के अनुसार जिला बक्सर के लिए कक्षा-6 में कुल 40 सीटें, कक्षा-7 में 21 सीटें, कक्षा-8 में 1 सीट तथा कक्षा-9 में 4 सीटें रिक्त हैं।इन सभी सीटों पर नामांकन पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। परीक्षा एवं नामांकन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदिका के माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नामांकन के लिए छात्रा की जन्म तिथि उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र में अंकित तिथि के अनुसार ही मान्य होगी। आयु सीमा के संबंध में बताया गया है कि 1 अप्रैल को कक्षा-6 के लिए 10 से 13 वर्ष, कक्षा-7 के लिए 11 से 14 वर्ष, कक्षा-8 के लिए 12 से 15 वर्ष तथा कक्षा-9 के लिए 13 से 16 वर्ष निर्धारित की गई है।जिला प्रशासन ने पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें, ताकि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की अधिक से अधिक छात्राओं को आवासीय विद्यालय की निःशुल्क शिक्षा एवं सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।