केटी न्यूज़, ऑनलाइन डेस्क:
सासाराम के काराधीक्षक के वेतन बंद करने का आदेश व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरभ द्वारा दिया गया। इस आदेश का मुख्य कारण नक्सल संबंधित मामले में निष्पादन में लंबित रहना है। मदनपुर थाना कांड संख्या 144/05 के सम्बंध में सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी ने सासाराम के जिला कोषागार पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया। वेतन बंद करने की कार्यवाही से व्यवहार न्यायालय को भी अवगत कराया गया है।
नक्सल संबंधित वाद को 19 वर्षों से लंबित होने के कारण उच्च न्यायालय ने इसे शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया है। इस वाद में भादंवि धारा 147/148/149/427, आर्म्स एक्ट और 17 सीएलए एक्ट शामिल हैं। कुख्यात नक्सली निराला, जो नौहट्टा थाना कांड संख्या 36/03 में सासाराम जेल में बंद हैं, को वाद में उपस्थित नहीं किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधीक्षक ने न्यायालय के आदेश का अनदेखा किया है और उसका अवमानना किया है। वाद की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई 2024 को निर्धारित की गई है।