युवक के हत्यारोपियों को अदालत ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा
केटी न्यूज/बक्सर
13 दिसंबर 2020 की रात राजपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में गुल मोहम्मद के 20 वर्षीय पुत्र की हत्या मामले में दो अभियुक्तों राधेश्याम कोहार व श्याम सुंदर कोहार को अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 ने शनिवार को सुनाया है। बता दें कि इसके पहले अदालत ने दोनों को दोषी पाया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस आशय की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि अभियुक्तों ने उक्त युवक को दावत के बहाने अपने घर बुला पीटकर हत्या की थी तथा परिजनों को बताया था कि उसे गिरने से चोट लगी है। लेकिन, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले थे। स्पीडी ट्रायल के तहत चले इस मुकदमें में पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें कठोर आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड भी लगाया