शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाया 5 साल की सजा, लगाया अर्थ दंड
बक्सर में शराब तस्करी के एक बड़े मामले में स्थानीय उत्पाद न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर दंड दिया है। न्यायालय (संख्या-02) ने मुजफ्फरपुर निवासी मुकेश कुमार राय को पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी।

केटी न्यूज/बक्सर
बक्सर में शराब तस्करी के एक बड़े मामले में स्थानीय उत्पाद न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर दंड दिया है। न्यायालय (संख्या-02) ने मुजफ्फरपुर निवासी मुकेश कुमार राय को पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी।यह मामला वर्ष 2025 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर वाहन जांच अभियान चलाया था। जांच के दौरान हरियाणा नंबर के एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। विभागीय माप के अनुसार कुल 2909 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई थी। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सशक्त तरीके से अपनी दलीलें पेश कीं। उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज प्राथमिकी, जब्त शराब और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों ने केस को मजबूत आधार प्रदान किया। गवाहों के बयान भी अभियोजन के पक्ष में रहे, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।अदालत ने माना कि यह सुनियोजित तरीके से की जा रही तस्करी थी, जिसमें कानून से बचने के लिए ट्रक में गुप्त तहखाना बनाया गया था। ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी बताते हुए न्यायालय ने यह कड़ा फैसला सुनाया। इस निर्णय को शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

