रुपये के विवाद में दोस्त बना कातिल, रहर के खेत में दफन मिला रवि का शव

करीब डेढ़ साल पहले बक्सर जिले में सामने आए चर्चित हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के नोनियापुर गांव निवासी मनू कानू को हत्या का दोषी करार दिया।

रुपये के विवाद में दोस्त बना कातिल, रहर के खेत में दफन मिला रवि का शव

--उधारी मांगने घर पहुंचे युवक की हत्या, कोर्ट ने मनू कानू को ठहराया दोषी; अगली सुनवाई में तय होगी सजा

केटी न्यूज/बक्सर

करीब डेढ़ साल पहले बक्सर जिले में सामने आए चर्चित हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के नोनियापुर गांव निवासी मनू कानू को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए। अब अगली तारीख पर दोषी को सुनाई जाने वाली सजा पर बहस होगी।अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 11 जनवरी 2024 का है। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी रवि रंजन पाठक अपने बकाया रुपये की मांग करने के लिए मनू कानू के घर गए थे।

परिजनों के अनुसार रवि रंजन उसके बाद वापस घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उनके बड़े भाई भृगुनाथ पाठक ने ब्रह्मपुर थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई।मामले की जांच शुरू होते ही पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय स्तर पर छानबीन तेज कर दी। इसी दौरान 13 जनवरी को कृष्णाब्रह्म थाना पुलिस ने आरोपी के घर के पास से रवि रंजन की बाइक बरामद की। बाइक मिलने के बाद पुलिस का शक गहराया और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में हत्या की परतें खुलती चली गईं।

पुलिस की निशानदेही पर आरोपी के घर के समीप स्थित रहर के खेत से रवि रंजन पाठक का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने तत्काल हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया शुरू की।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान, बरामदगी, पुलिस जांच और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मजबूती से रखा। अदालत ने इन साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए मनू कानू को हत्या का दोषी करार दिया। अब लोगों की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत दोषी को मिलने वाली सजा का ऐलान करेगी।