बगैर नक्शा के भवन बनाने वालों को दोबारा मौका, नप से करा सकते हैं स्वीकृत

बगैर नक्शा के भवन बनाने वालों को दोबारा मौका, नप से करा सकते हैं स्वीकृत

- परती जमीन के प्लाॅटिंग के नक्शे की भी लेनी पड़ेगी मंजूरी, नप ने जारी किया निर्देश

केटी न्यूज/डुमरांव

स्थानीय नगर परिषद क्षेत्र में अगर आप बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण किये है तो इसके लिए नगर परिषद ने दोबारा मौका दिया है। ऐसे भवन मालिक निर्माण के बाद भी अपने मकान का नक्शा स्वीकृत करा सकते है। इसके लिए नप प्रशासन ने बिहार भवन उप विधि 2022 के नियमावली के तहत आदेश जारी किया है। साथ ही परती जमीन के प्लाटिंग के नक्शे की भी मंजूरी नप से लेना अनिवार्य बनाया गया है। इसके लिए नक्शे में 12 फीट की सड़क छोड़ना जरूरी बताया गया है। स्थानीय नप के सभागार में वास्तुविदों के साथ इओ मनोज कुमार ने नियम के अनुरूप भवन की संरचना सहित कई बिंदुओं के प्रस्ताव पर चर्चा की और नप ने इसकी मंजूरी दी है। बताया जाता है कि नप क्षेत्र में कई ऐसे भी भवन शामिल है जो बगैर नक्शा के ग्राउंड फ्लोर, प्लस टू व प्लस थ्री की निर्धारित ऊंचाई के मानक का पालन नही करने के साथ ही कई मकाने बगैर नक्शे की बनायी गयी है। 

इस  बाबत नप प्रशासन ने अपने भौतिक सत्यापन के बाद वैसे मकान मालिकों को दोबारा मोहलत दी है ताकि उनके भवन के भी नक्शे की स्वीकृति मिल जाये। नप प्रशासन इसके लिए समयसीमा भी तय की है। इस अवधि तक वैसे लोग अपने नक्शे की मंजूरी नही लेते है तो ऐसे मकान मालिकों को चिन्हित कर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। भवन निर्माण के लिए नये नक्शे को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा जायेगा। शहरी क्षेत्र में गिरते भू-जल की रोकथाम को लेकर इसकी पहल शुरू की है। ताकि गर्मी के दिनों में सुख रहे चापाकलों और कुओं के खिसकते पानी में बढ़ोत्तरी होगी। शहर के होटल और लॉज संचालकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस सिस्टम से जुड़ने के बाद नप होल्डिंग टैक्स में छूट देने का भी प्रावधान बनाया है। बगैर नक्शे के मकान बनाने वाले भवन मालिक नक्शे की मंजूरी नप से ले अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों पर प्रति वर्गमीटर के दर से हर्जाना चुकाना पड़ेगा। बैठक में वास्तुविद माधव राज शेखर, निशि जैन, अभियंता अजय कुमार शर्मा, प्रधान सहायक दुर्गेश सिंह, उप सहायक बजेंद्र राय सहित अन्य मौजूद थे।

सरकार के नियमों का करें पालन :

नप क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए अपने भवन का निर्माण करा चुके मकान मालिकों को दोबारा मोहलत दी गयी है। वे बिहार भवन उप विधि 2022 के नियमों के निर्धारित अवधि के अंदर अपने नक्शे की स्वीकृति नप से कराये अन्यथा सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। परती जमीन के प्लाटिंग का नक्शा की भी स्वीकृति लेना अनिवार्य बनाया गया है। - मनोज कुमार, ईओ नप, डुमरांवति लेना अनिवार्य बनाया गया है। - मनोज कुमार, ईओ नप, डुमरांव